यूपी में संपत्ति का ब्योरा न देने पर 2.45 लाख कर्मचारियों का रोका गया वेतन

प्रदेश डेस्क। उत्तर प्रदेश में शासन के आदेश और रिमाइंडर के बावजूद मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने पर उत्तर प्रदेश के कुल 2.45 कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। नतीजतन, उनका अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है। 

राज्य कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए गए थे, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को पत्र जारी कर 31 अगस्त तक ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि पालन न करने पर वेतन रोक दिया जाएगा। इसके बावजूद सिर्फ 6.02 लाख कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। 

सूत्र बताते हैं कि जो लोग अभी भी जरूरी जानकारी नहीं देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 8,46,640 कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तरह अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। हालांकि यह निर्देश शिक्षकों या निगमों और स्वायत्त निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं हुआ। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कई कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा देने से कतरा रहे हैं।

इसी तरह का निर्देश सबसे पहले 2010 में मायावती सरकार के दौरान जारी किया गया था। हालांकि, कई अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इसका पालन न करने के कारण, मौजूदा योगी सरकार अब मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर रही है। सरकारी कर्मचारियों को इस पोर्टल पर जमीन और अचल संपत्ति समेत अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। पिछले साल 18 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के तहत सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता बताई थी। आदेश में यह भी कहा गया था कि इसका पालन न करने पर कर्मचारी पदोन्नति के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

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